राष्ट्रीय सहारा
चंडीगढ़ (एजेंसियां)। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सड़क दुर्घटना के बाद हुई मारपीट में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज तीन साल की कैद की सजा सुनाई गयी।
अभियोजन पक्ष ने अदालत से आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा दिए जाने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और न्यायाधीश बलदेव सिंह की पीठ के समक्ष सिद्धू की सजा के बारे में दोनों पक्षों की दलील के दौरान अभियोजन पक्ष ने 43 वर्षीय पूर्व सांसद को 10 साल की कारावास की सजा दिए जाने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील ने अपने मुवक्किल पर या तो शुल्क लगाए जाने या प्रोबेशन दिए जाने का अनुरोध किया।
जिस समय मामले में दलीले चल रही थीं उस समय नीले रंग का सूट और पगड़ी पहने सिद्धू खचाखाच भरी अदालत में दाखिल हुए। दलील दो घंटे चली। भाजपा नेता अरूण जेटली अविनाश खन्ना सत्यपाल जैन और अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा भी अदालत में मौजूद थे। ...
इससे पहले बचाव पक्ष के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल की कार्रवाई पूर्व नियोजित नहीं थी। जो कुछ हुआ वह महज एक संयोग था। उन्होंने कहा कि यह जुर्माना लगाने के लिहाज से बेहतर मामला है। इस मौके पर सिद्धू के वकील ने तीन मामलों का हवाला दिया जिसमें अपराध चाकू हथियार और डंडे से किए गए। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों ने इन मामलों में आरोपियों को बड़ी सजा दी थी लेकिन उच्चतम न्यायालय ने तीनों मामलों में क्रमश: छह महीने एक साल और तीन साल की सजा दी। ...