सौरभ मलिक/ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 11 अगस्त। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा जनहित कांग्रेस से दलबदल करने वाले पांच विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिका पर आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को प्रथम सितंबर का नोटिस जारी कर दिया।
यह याचिका हरियाणा जनहित कांग्रेस के अध्यक्ष व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हाईकोर्ट में दायर की है।
... याची के वकील सत्यपाल जैन ने अदालत में दलील दी कि विधानसभा के चुनाव अक्तूबर 2009 में हुए थे। इसमें बिश्नोई और पांच विधायकों सहित छह विधायक हजकां (बीएल) के टिकट पर चुने गए थे। यह मान्यता प्राप्त पार्टी है।
ये पांच विधायक सतपाल सांगवान, विनोद भयाना, नरेंद्र सिंह, जिलेराम व धरम सिंह हैं।